42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 42 ve samvidhan sanshodhan adhiniyam 1976 dwara kitne maulik kartavya ko joda gya tha

 

सवाल: 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था?

42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे:

1. अपना संविधान नियमित रूप से पालन करना।

2. संविधान की रक्षा और संरक्षण करना।

3. राष्ट्र की एकता और अखंडता का समर्थन करना।

4. धार्मिक भावनाओं के सम्मान और सम्प्रेषण में सहायता करना।

5. अपने देश को अपराधों से बचाना और राष्ट्रीय सुरक्षा में सहायता करना।

6. शांति की स्थापना, सामाजिक न्याय और जनहित के प्रमुख कार्यों में सहयोग करना।

7. पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा, और प्राकृतिक संसाधनों के साथ सहयोग करना।

8. वाणिज्यिक और आर्थिक उन्नयन को समर्थन करना।

9. अधिकारों की संरक्षा और सम्पादन करना।

10. राष्ट्रीय अनुभव को बढ़ावा देना और संघ को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करना।

ये मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं।

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