ग्राम पंचायत में पंच सरपंच का चुनाव कैसे होता है? Gram panchayat me panch sarpanch ka chunav kese hota hai
सवाल: ग्राम पंचायत में पंच सरपंच का चुनाव कैसे होता है?
ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच का चुनाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(d) के तहत होता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदान द्वारा किया जाता है।
पंचायत चुनाव के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) जिम्मेदार है। ECI चुनाव की तारीख, प्रक्रिया और अन्य सभी पहलुओं को निर्धारित करता है।
पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए, उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए:
- उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- उम्मीदवार ग्राम पंचायत के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होना चाहिए।
पंचायत चुनाव एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली (STV) के आधार पर होता है। इस प्रणाली में, प्रत्येक मतदाता को केवल एक वोट दिया जाता है। उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए, उसे मतदान के कुल हिस्से का 50% से अधिक वोट प्राप्त करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार 50% से अधिक वोट नहीं प्राप्त करता है, तो सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चुनाव से बाहर कर दिया जाता है और उनके वोट बाकी उम्मीदवारों को आवंटित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई उम्मीदवार 50% से अधिक वोट प्राप्त नहीं कर लेता।
ग्राम पंचायत में पंच का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सरपंच का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह दो कार्यकाल से अधिक के लिए पद पर नहीं रह सकता है।
पंचायत चुनाव लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे स्थानीय स्तर पर लोगों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अवसर प्रदान करते हैं। पंचायत के सदस्य और सरपंच स्थानीय स्तर पर विकास और कल्याण के लिए जिम्मेदार होते हैं।
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