शिक्षा का अधिकार किसे कहते हैं? Shiksha ka adhikar kise kahte hai
सवाल: शिक्षा का अधिकार किसे कहते हैं?
शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यह अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21-क में निहित है।
शिक्षा का अधिकार का अर्थ है कि छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह शिक्षा सार्वजनिक या निजी स्कूल में प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों के लिए समान है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।
शिक्षा का अधिकार के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
- यह बच्चों को एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करता है।
- यह बच्चों को आत्मनिर्भर और उत्पादक नागरिक बनने के लिए तैयार करता है।
- यह बच्चों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक बनाता है।
- यह बच्चों को एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने में मदद करता है।
भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है कि सभी बच्चे छह से चौदह वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त करें।
शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो सभी बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
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